नशे में वाहन चलाने वाले तीन चालकों जुर्माना

ग्वालियर । न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले तीन चालकों पर अलग-अलग 10 हजार 200 रुपए का जुर्माना लगाया है।


4 मार्च को ट्रैफिक पुलिस ने शहर में अलग-अलग जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान डीडी नगर निवासी सेमसन पुत्र पियर्सन बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के पकड़ा गया। साथ ही हेलमेट भी नहीं लगाए हुए थे। उसका मेडिकल किया गया तो शराब के नशे में निकला। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने जुर्माना के साथ कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई।


इसके अलावा गोल पहाड़िया क्षेत्र में भगवान दास का ऑटो (एमपी 07 आरए 5563) को चेक किया तो चालक नशे में था। उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो उसके पास नहीं था। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने चालाक पर 10 हजार 200 रुपए जुर्माना लगाया। वहीं एक अन्य मामले में यश कुलश्रेष्ठ पर भी 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यश को सिटी सेंटर क्षेत्र में नशा कर वाहन चलाते चेकिंग में रोका था।